लखनऊ: सोमवार को एनआईए की विशेष जज कल्पना ने देश की सुरक्षा की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एंजेसी ISI को देने के एवज में सेना के पूर्व जवान सौरभ शर्मा को धन मुहैया कराने वाले मुल्जिम अनस याकूब गितैली की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने इस अपराध को बेहद संगीन करार दिया.
एनआईए के विशेष वकील एमके सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने सेना के पूर्व जवान सौरभ शर्मा की पत्नी के बैंक खाते में चार हजार की रकम जमा की थी. सौरभ शर्मा को यह रकम भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एंजेसी को मुहैया कराने के एवज में दी गई थी. गितैली ने अपने मोबाइल से इस रकम की जमा पर्ची आईएसआई एंजेट नेहा शर्मा को व्हाट्सएप पर भेजी थी.
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