उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

पुलिस हिरासत में हत्या का मामला : कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष की जमानत अर्जी की खारिज

पुलिस हिरासत में जुर्म स्वीकार न करने पर कृष्णा उर्फ पुजारी की हत्या करने के आरोपी और जौनपुर के बक्सा थाने के तत्कालीन प्रभारी अजय कुमार सिंह की जमानत अर्जी को सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने खारिज कर दिया है.

By

Published : Mar 16, 2022, 9:27 PM IST

etv bharat
पुलिस हिरासत में हत्या करने का मामला

लखनऊ.पुलिस हिरासत में जुर्म स्वीकार न करने पर कृष्णा उर्फ पुजारी की हत्या करने के आरोपी और जौनपुर के बक्सा थाने के तत्कालीन प्रभारी अजय कुमार सिंह की जमानत अर्जी को सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने खारिज कर दिया है.

अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह निर्दोष हैं तथा उसके विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने के लिए सीबीआई द्वारा सक्षम पुलिस अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है.

इसके कारण उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए. वहीं, दूसरी ओर जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई के अधिवक्ता का तर्क था कि अभियुक्त ने अपनी अभिरक्षा में एक निर्दोष व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर अपराध किया है. लिहाजा उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी जाए.

इसे भी पढ़ेंःसीबीआई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कारोबारी अपहरण मामले का विचारण सत्र न्यायालय को सौंपा, अतीक व उसके बेटे पर आरोप

पत्रावली के अनुसार इस प्रकरण के आरोपियों के खिलाफ वादी अजय कुमार यादव ने जौनपुर के बक्शा थाने में 12 फरवरी 2021 को एसओजी टीम प्रभारी पर्व कुमार सिंह और बक्शा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह सहित हमराह पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

इसमें कहा गया कि वादी के छोटे भाई कृष्णा उर्फ पुजारी को पुलिस ने 11 फरवरी को घर से उठाया था. इसके साथ ही पुलिसवाले 60 हजार और अन्य सामान भी ले गए. इस सनसनीखेज हत्या के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने विवेचना की व विवेचना उपरांत अदालत में पुलिसवालों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details