प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नूपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (Prayagraj Development Authority) से 24 घंटे में जवाबी हलफनामा मांगा. इस याचिका पर सुनवाई 30 जून को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने परवीन फातिमा की याचिका पर दिया. याची का कहना है कि मकान उसके नाम है. उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया किए बिना ही अवैध रूप से मकान ध्वस्त कर दिया गया.