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मुख्यमंत्री बजट घोषणा में अब तक की प्रगति की समीक्षा बैठक - atma Project Auditorium

आत्मा परियोजना के सभागार में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में अब तक की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई.बैठक में जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबधित अधिकारियों बजट घोषणा की क्रियान्विति को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए एवं बजट घोषणा 2021-22 के संबंध में जिले में की गई घोषणा के संबंध में योजनाओं की संबंधित विभागों से जानकारी ली.

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अब तक की प्रगति की समीक्षा बैठक

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Published : Apr 9, 2021, 6:26 PM IST

सिरोही.आत्मा परियोजना के सभागार में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में अब तक की प्रगति की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई. कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबधित अधिकारियों बजट घोषणा की क्रियान्विति को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए. साथ ही बजट घोषणा 2021-22 के दौरान की गई घोषणा के संबंध में योजनाओं की संबंधित विभागों से जानकारी ली.

इसकी क्रियान्विति के लिए सभी विभागों को अभी से प्रयास करने के निर्देश दिए, ताकि वित्तीय वर्ष से पूर्व ही घोषणाओं की क्रियान्विति पूर्ण हो सके. जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए, जिला स्तर की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जाए और राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए जिला स्तर से कार्यवाही के लिए पत्र व्यवहार किया जाए. अतिरिक्त कलेक्टर गितेश श्रीमालवीय ने योजनाओं का विस्तार पूर्वक जानकारी ली और अब तक की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

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बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिलन कुमार जोहिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम खौड़, टीएडी के उपायुक्त सुमन सोनल और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.

बाल विवाहों के आयोजन की संभावना के लिए गृह विभाग के आदेशों की पालना

अक्षय तृतीया 14 मई और पीपल पूर्णिमा 26 मई को विवाह के अबूझ मुर्हूत होने के कारण इन अवसरों पर बाल विवाहों के आयोजन की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गितेश श्रीमालवीय ने एक आदेश जारी कर बताया, जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे बाल विवाह के रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे. बाल विवाह को रोकने के लिए गांवों और शहरों में कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे. गृह विभाग के दिशा- निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए.

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उपखंड अधिकारी, तहसीलदार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में अधिसूचित है. बाल विवाह अधिनियम- 2006 की धारा- 16 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्यों, दायित्वों का उल्लेख है. इसलिए सक्रिय रहकर बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निवर्हन किया जाए.

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