प्रतापगढ़.जिले के अरनोद थाना क्षेत्र में 26 दिसंबर 2015 की रात को थाना क्षेत्र की ही लालगढ़ की एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय (Pratapgarh District and Sessions Court) ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तीन अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
एडवोकेट मनीष नागर और लोक अभियोजक ललित ने बताया कि 26 दिसंबर 2015 की रात हरनौत थाना क्षेत्र में अपने बेटे से अलग रह रही भुलकी बाई पत्नी रामाजी मीणा की अज्ञात बदमाशों ने जेवर लूट मामले में बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी थी. वकील मनीष नागर ने बताया कि महिला के पैरों में चांदी के कड़े निकालने के लिए बदमाशों ने महिला के दोनों पंजे काट दिए. साथ ही गला काटकर चांदी की कड़ियां और चांदी का हार, चांदी के झुमके और चांदी की चेन सहित करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवर बदमाश लूट ले गए थे. बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी थी.