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नागौरः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में होने वाली सुनवाई टली

नागौर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद मे जेसीबी चालक की मौत और राजकार्य बाधा के मामले में गुरुवार को न्यायालय में होनी वाली पहली सुनवाई टल गई है. कोर्ट मे सुनवाई के बाद यह तय हो पाएगा कि ने न्यायालय जमानत अर्जी स्वीकार करता है या फिर न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है.

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Published : Sep 4, 2020, 12:31 AM IST

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में होने वाली सुनवाई टली

नागौर. गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद मे जेसीबी चालक की मौत और राजकार्य बाधा के मामले में गुरुवार को न्यायालय में होनी वाली पहली सुनवाई टल गई है. अब यह सुनवाई आगामी 7 सितंबर सोमवार को होगी. जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भोपालगढ़ से विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी सहित बंजारा समाज के मामले से जुड़े आरोपी न्यायालय में पेश होंगे.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में होने वाली सुनवाई टली

कोर्ट मे सुनवाई के बाद यह तय हो पाएगा कि ने न्यायालय जमानत अर्जी स्वीकार करता है या फिर न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है. बता दें कि नागौर के ताऊसर ग्राम पंचायत की गोचर भूमि पर काबिज बंजारा बस्ती में 25 अगस्त 2019 को अतिक्रमण हटाने के दौरान उपजे विवाद को लेकर नागौर एसडीएम और जेसीबी चालक के परिजनों द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराए मामलों में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली थानाधिकारी रामनारायण भंवरिया ने न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिया था.

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पुलिस ने दोनों मामलों में 26 लोगों को आरोपी बनाया. जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पहले ही हो गई है. जबकि शेष 26 में से एक मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी के अलावा भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित सभी आरोपी नोटिस जारी हो चुके है. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में कोतवाली थाना अधिकारी ने अवमानना नोटिस के बाद गुरुवार प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश कर दी है. मेड़ता विधायक बावरी होम क्वॉरेंटाइन होने के कारण उनके वकील ने आगामी पेशी मांगी थी. जिसपर कोर्ट ने उन्हें 7 सितंबर की पेशी दी.

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गौरतलब है कि ताऊसर ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसे बंजारा समाज के लोगों के गत वर्ष हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के दौरान किए गए पथराव के बाद उपजे विवाद को लेकर तत्कालीन एसडीएम दीपांशु सांगवान और शकूर खां ने जेसीबी चालक की हत्या और राजकार्य में बाधा पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में दो मुकदमे दर्ज कराए थे. विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण पत्रावली को सीआईडी सीबी अपराध शाखा अजमेर में स्थानांतरित किया गया. जिसमें जांच अधिकारी यशविनी राजोरिया ने मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित 29 जनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित धारा 147, 149, 152, 332, 353 और 304 आईपीसी के तहत चार्जशीट पेश कर दी.

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