जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एकेडमिक योग्यता के अंकों के आधार पर करीब तीन हजार पदों के लिए हो रही फार्मासिस्ट भर्ती-2023 की मेरिट को अंतिम रूप देने पर लगी रोक को दो अगस्त तक बढ़ा दिया है. वहीं अदालत ने इस भर्ती के साथ ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया है. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश भंवर कुमार व राज कुमार सहित अन्य की याचिकाओं पर दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दोनों मामलों में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने जवाब पेश करने के लिए दो अगस्त तक का समय देते हुए अंतरिम रोक को जारी रखा है. फार्मासिस्ट भर्ती व नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 को लिखित परीक्षा की बजाए एकेडमिक योग्यता के अंकों की मेरिट के आधार पर किए जाने को हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है. याचिकाओं में कहा कि राज्य सरकार 2023 की फार्मासिस्ट भर्ती, एकेडमिक योग्यता के अंकों की मेरिट के आधार पर कर रही है, जबकि इससे पहले भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए होती थी. याचिकाकर्ताओं के पास राज्य सरकार की एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के पास अन्य राज्यों व अन्य विश्वविद्यालयों की एकेडमिक डिग्री है.