जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश छीतरमल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने अदालत को बताया कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल अधिनियम और निर्वाचन नियमों के तहत कौंसिल के चुनाव के लिए सूचना जारी करने के एक दिन पहले मतदाता सूची का प्रकाशन जरूरी है. इसमें उस दिन तक मेंबरशिप के लिए आवेदन करने वालों को चुनाव में मताधिकार दिया जा सकता है. कौंसिल ने गत 17 अप्रैल को निर्वाचन सूचना जारी कर 6 सदस्यों के लिए चुनाव घोषित कर दिए और इसके प्रावधान कर दिया कि 17 अप्रैल तक आवेदन करने वालों को भी मत देने का अधिकार दिया जा रहा है. याचिका में बताया गया कि बिना मतदाता सूची जारी किए चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं. ऐसे में 17 अप्रैल को जारी निर्वाचन सूचना को निरस्त किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चुनाव पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की 5 साल में भी पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव को 1 जून को पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है. अदालत ने गृह सचिव से पूछा है कि 5 साल पहले दिए आदेश की अब तक पालना क्यों नहीं की गई है. वहीं अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आदेश की पालना कर ली जाती है, तो सचिव को पेश होने की आवश्यकता नहीं है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेन्द्र सिंह चौहान की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.