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राजस्थान में जनवरी-फरवरी में होंगे पंचायत चुनाव, शेड्यूल जारी

निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज संस्थान के आम चुनाव को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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Published : Jul 13, 2019, 12:17 AM IST

पंचायत चुनाव का सिड्यूल जारी, जनवरी-फरवरी में होंगे चुनाव

जयपुर. निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश के तहत जनवरी - फरवरी 2020 में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. इसको लेकर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को भी आदेश जारी किए गए हैं.

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जनवरी-फरवरी 2020 में प्रदेश के सभी पंचायत राज संस्थानों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे. इसको लेकर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक पंचायत राज संस्थान की मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव के संचालन पर प्रदूषण नियंत्रण और निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन हैं.

पंचायत चुनाव का सिड्यूल जारी, जनवरी-फरवरी में होंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का है. निर्वाचन के संचालन में सरकारी कर्मियों विशेषाधिकार संभाग जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश पर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई, अवैध गतिविधियों की रोकथाम कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन का है. इससे निर्वाचन के दौरान मतदाता बिना किसी दबाव के और निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकें.

इसी तरह कार्रवाई में पुलिस अधिकारी गण रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थाना अधिकारी और उप निरीक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ऐसे में निर्देशित किया जाता है कि जनवरी-फरवरी में होने वाले चुनाव में आदर्श आचार सहिंता की पालना सुनिश्चित हो.

ये जारी किए दिशा निर्देश
- संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार अपने गृह जिले में पद स्थापित नहीं रहेंगे
-15 फरवरी 2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए तीन साल से अधिक की अवधि तक उसी जिले में पदस्थापित नहीं रहेंगे.
- थाना अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस उप निरीक्षक, पंचायत समिति सदस्य अपने क्षेत्र में यानी गृह जिले में नहीं रहेंगे .

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