जयपुर. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट और उसके तहत लिए जा रहे हैं चालनों को लेकर परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के अधिकारी भी आमने-सामने हो गए हैं. इसको लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फाइलें अपने पास मंगवा ली है. ऐसे में अब नए मोटर व्हीकल एक्ट के को लेकर परिवहन विभाग कोई बड़ा अहम आदेश जारी कर सकता है.
पूरे देश में केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया था. नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी-भरकम जुर्माने की वजह से राजस्थान सहित कई राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया था लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने भी 8 जुलाई को राजस्थान में भी संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया. जिसके बाद जुलाई महीने से ही नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगातार कई अजीबोगरीब मामले भी सामने आ रहे हैं.
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बता दें कि पुराने चालान को नए मोटर व्हीकल एक्ट से जुर्माने लेने का एक बार फिर मामला भी सामने आया है. परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट से जुर्माने को लेकर भी अब परिवहन विभाग के अधिकारी भी आमने-सामने हो गए हैं. अधिकारी ही नहीं परिवहन मंत्री और विभाग के कुछ अधिकारी भी आमने-सामने हुए है. परिवहन विभाग को नए मोटर व्हीकल एक्ट में आ रही समस्या आ रही थी. जिसको लेकर परिवहन विभाग के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन और जुर्माने राशि को नए या पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में वसूलना है, इसको लेकर भी फाइल विधि विभाग को भेजी गई थी.