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नई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लिए जा रहे जुर्माने को लेकर परिवहन मंत्री और अधिकारी हुए आमने-सामने, मंत्री ने मंगवाई फाइल - Jaipur news

राजस्थान में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर परिवहन विभाग में गफलत की स्थिति है. ऐसे में इस नए एक्ट को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर विधि विभाग को फाइल भेजी गई थी, लेकिन अब परिवहन मंत्री ने ये फाइलें मंगवा ली है.

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नई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गफलत

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Published : Sep 21, 2020, 2:26 PM IST

जयपुर. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट और उसके तहत लिए जा रहे हैं चालनों को लेकर परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के अधिकारी भी आमने-सामने हो गए हैं. इसको लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फाइलें अपने पास मंगवा ली है. ऐसे में अब नए मोटर व्हीकल एक्ट के को लेकर परिवहन विभाग कोई बड़ा अहम आदेश जारी कर सकता है.

नई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गफलत

पूरे देश में केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया था. नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी-भरकम जुर्माने की वजह से राजस्थान सहित कई राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया था लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने भी 8 जुलाई को राजस्थान में भी संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया. जिसके बाद जुलाई महीने से ही नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगातार कई अजीबोगरीब मामले भी सामने आ रहे हैं.

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बता दें कि पुराने चालान को नए मोटर व्हीकल एक्ट से जुर्माने लेने का एक बार फिर मामला भी सामने आया है. परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट से जुर्माने को लेकर भी अब परिवहन विभाग के अधिकारी भी आमने-सामने हो गए हैं. अधिकारी ही नहीं परिवहन मंत्री और विभाग के कुछ अधिकारी भी आमने-सामने हुए है. परिवहन विभाग को नए मोटर व्हीकल एक्ट में आ रही समस्या आ रही थी. जिसको लेकर परिवहन विभाग के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन और जुर्माने राशि को नए या पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में वसूलना है, इसको लेकर भी फाइल विधि विभाग को भेजी गई थी.

जिसके बाद विभाग ने नए मोटर व्हीकल एक्ट जुर्माना लेना भी सही बताया था. इसके बाद परिवहन विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए थे लेकिन विभाग के इस आदेश से मंत्री खाचरियावास भी अब नाराज नजर आ रहे हैं. मंत्री ने इस संबंध में अब फाइल अपने पास मंगा ली है.

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पहले भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के चालान में आ रही गफलत को लेकर ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी. जिसके बाद परिवहन विभाग ने आदेश जारी करते हुए आदेश में लिखा था कि यदि आवेदक ने अगर नया एक्ट लागू होने से पहले निस्तारण के लिए आवेदन किया है तो पूर्व के जुर्माना नियमों के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी. अगर आवेदक ने नए एक्ट लागू होने के बाद निस्तारण के लिए आवेदन किया है तो आवेदक से नए अधिनियम के तहत जुर्माना राशि वसूला जाएगा.

हालांकि, उसके बाद भी ट्रांसपोर्टर्स ने इसका विरोध किया था लेकिन अब परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. मंत्री ने इस संबंध में फाइल भी अपने पास मंगवा ली है. ऐसे में जल्द ही नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विभाग की ओर से एक नया और बड़ा आदेश भी सामने आ सकता है.

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