डूंगरपुर. कपड़े सिलवाने जा रही एक युवती का जबरन अपहरण कर रेप करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (rape convict sentenced to 20 years rigorous imprisonment) है. दोषी पर 1 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. रेप की ये घटना ढाई साल पहले धंबोला थाना क्षेत्र में हुई थी.
विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को रेप केस में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 7 अक्तूबर, 2019 को पीड़िता ने धंबोला थाने में केस दर्ज करवाया था. इसमें बताया कि 22 सितंबर, 2019 को वह कपड़े सिलवाने और फटे कपड़ों को ठीक करवाने पैदल जा रही थी. उसी समय आरोपी राजकुमार उर्फ राजू उर्फ राजेश बाइक लेकर उसे रास्ते में मिला. आरोपी ने बाइक रोककर घर तक छोड़ने के लिए कहा. इस पर पीड़िता ने उसे मना कर दिया, तो आरोपी राजकुमार ने डरा धमकाकर उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया. इसके बाद आरोपी उसे घर ले गया.
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