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डूंगरपुर: राजस्व विभाग की बैठक, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों का प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश

डूंगरपुर में बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों और तहसीलदारों को पूर्व के लम्बित बकाया प्रकरणों की जांच करते हुए उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए.

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, Latest hindi news of rajasthan
राजस्व विभाग के अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक हुई आयोजित

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Published : Mar 24, 2021, 9:21 PM IST

डूंगरपुर.राजस्व विभाग के अधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्ण्पाल सिंह चौहान की मौजूदगी में ईडीपी सभागार में बुधवार को आयोजित हुई.

बैठक में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों और तहसीलदारों को पूर्व के लम्बित बकाया प्रकरणों की जांच करते हुए उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए. उन्होंने अपने उपखण्ड क्षेत्र में किसी भी घटना, दुर्घटना के घटित होने पर उसकी जानकारी से तत्काल अवगत करायें.

उन्होंने होली का त्यौहार पास आ रहा है और कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर गाइडलाइन का पालन करते हुए अनावश्यक अधिक मात्रा में लोग एकत्रित नहीं हो. इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने वैक्सीनेशन करवाने को लेकर लोगों को जागरूक करने और समय-समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और सब सेन्टरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

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जिला कलेक्टर ओला ने वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए आधार सीडिंग करवाने और उपखण्ड स्तर पर साप्ताहिक बैठक आयोजन कर विभागवार प्रगति लेते हुए बैठक में आई समस्याओं का निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्ण्पाल सिंह चौहान ने राजस्व विभाग की बैठक से पूर्व राजस्व संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हुए प्रकरणों की सूची बनाकर बैठक से पूर्व जानकारी देने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि प्रकरणों के आते ही समस्त तहसीलदार अपने संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को जानकारी दे जिससे सरकारी योजनाओं का निस्तारण समयानुसार हो सकें. अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने पुराने राजस्व प्रकरणों के निस्तारण करने, पोर्टल पर राजस्व न्यायालयों में दर्ज मुकदमो की समीक्षा करने, चारागाह और सार्वजनिक उपयोग की भूमि की जानकारी लेने, सिलिंग प्रकरणों की जानकारी, अवैध खनन, शस्त्र लाईसेन्स की समीक्षा और वन भूमि की जानकारी रखते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए है.

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