चूरू. जिला मुख्यालय और सरदारशहर में एक अप्रैल को कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद दो अप्रैल को लगाई गई कर्फ्यू में धीरे-धीरे जरूरी सेवाओं को छूट दी जा रही है. अब चूरू जिला मुख्यालय पर किराना और राशन की दुकान 3 घंटे तक खोलने की छूट दी गई है. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर चूरू शहरी इलाके में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किराना और राशन की दुकान खुली रखने की छूट दी है. हालांकि इसके दुकानदारों को कोविड-19 को लेकर जिले में पहले से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा.
गाइडलाइन का करना होगा पालन
किराना और राशन के दुकानदारों को प्रशासन की ओर से जारी किए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. दुकान के ठीक सामने सांकेतिक घेरे बनाने जरूरी होंगे. एक समय में दुकान के सामने 5 व्यक्ति से अधिक जमा नहीं होंगे. इसी तरह दुकानदार को सैनिटाइजर और साबुन भी रखना जरूरी होगा. दुकानदार और दुकान के स्टाफ के साथ ही ग्राहक को सामान खरीदते समय मास्क लगाना जरूरी होगा.
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वहीं व्यक्ति किराने का सामान केवल पैदल ही आकर खरीद सकेंगे. किराने का सामान खरीदने के लिए वाहन नहीं ला संकेंगे. एक परिवार से एक ही व्यक्ति बाजार में सामान लाने के लिए आ सकेंगे. इसी तरह दुकानदार को अपनी दुकान के आगे रेट लिस्ट भी चस्पा करनी होगी. जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में धीरे धीरे आवश्यक सेवाओं में छूट दी जा रही है. इससे एक दिन पहले ही सरस डेयरी बूथ को भी खुला रखने की छूट दी गई थी.