चूरू. कोरोना वायरस संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों और जरूरी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. कलेक्टर संदेश नायक ने जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र महला को निर्देश दिए है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को सही कीमत पर खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं मिले, इसके लिए सभी खुदरा विक्रेताओं की दुकानों पर वस्तुओं की मूल्य सूची चस्पा करवाई जाए. अधिक पर सामान बेचने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए. समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए है. दुकानदारों को ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंस रखने व एक मीटर की दूरी पर मार्किंग करने के निर्देश भी दिए गए है.
डोर स्टेप डिलेवरी के लिए यह निर्देश डोर स्टेप डिलीवरी में काम लिए जाने वाले ई-रिक्शा, साइकिल- रिक्शा तथा ठेले पर चालक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो और डोर स्टेप डिलीवरी के समय एक समय पर एक ही व्यक्ति को सामान बेचने के निर्देश दिए है. साथ ही किराणा, आवश्यक वस्तुएं, मेडिकल स्टोर, उचित मूल्य की दुकान, डेयरी बूथ, सब्जी-फ्रूट की दुकान और आटा चक्की के मालिकों को निर्देश दिए है कि उनकी दुकान पर एक समय पांच व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहे.