चितौड़गढ़.जिले में लॉकडाउन 2 की शुरुआत सोमवार से हुई. इसे लेकर जिला कलेक्टर चेतनराम देवड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया.
इस दौरान जिला कलेक्टर ने ये स्पष्ट किया कि अब बिना मास्क के बाहर निकलने पर सख्ती बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि मॉडीफाइड लॉकडाउन केवल आवश्यक वस्तुओं और केन्द्रीय दिशा-निर्देशों के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास है. ये किसी तरह की छूट नहीं है. लॉकडाउन के नियमों की पालना पहले की तरह ही की जानी चाहिए. अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मॉडीफाइड लॉकडाउन को लेकर लोगों का ये मानना है कि ये कोई छूट है, जो सरासर गलत है. बिना अनुमति दुकानें खोलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
बिना मास्क पहने बाहर निकले वालों के लिए जिला कलेक्टर ने दी कार्रवाई की चेतावनी छूट के अनुसार कृषि से संबंधित दुकानें, पंचर की दुकान और स्वनियोजित रोजगार ही अधिकृत है. इसलिए बिना वजह दुकानें खुलने की सूचना पर प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी.
बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की धारा-5 के अन्तर्गत मास्क नहीं पहनने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. इसके अन्तर्गत जुर्माना और सजा का प्रावधान है. ग्रामीण क्षेत्रों में नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर स्तरीय अधिकारी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं.
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वहीं शहरी क्षेत्र में रेवेन्यू और पुलिस के अधिकारियों के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों से सेनेट्री इंस्पेक्टर भी इस मामले में कार्रवाई करेंगे. इस मामले में पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी. इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने पुलिस व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि लगातार लॉकडाउन उल्लंघन के मामले पर कार्रवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामलों में भी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है. इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार कलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह मौजूद रहे.