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बूंदी में जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को 10 साल कारावास की सजा - अतिरिक्त जिला न्यायालय

बूंदी में धारदार हथियार से हमला करने के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने 10 साल करावास की सजा सुनाई है. 8 साल तक कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में कुल 12 गवाह 16 दस्तावेज पेश कर किए गए. जिसके बाद आरोपियों को दोषी मानते कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है.

दोषियों को जेल ले जाती पुलिस

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Published : Jun 21, 2019, 6:21 PM IST

बूंदी.एडीजे कोर्ट ने 8 साल पुराने प्राणघातक हमले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने इन दोषियों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10- 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है.

दरअसल, हाड़ो का पीपल्दा निवासी जुगराज सिंह पर 8 साल पहले इलाके के सुरेश प्रजापत व दुर्गा लाल प्रजापत ने खेत पर जाते समय कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया था. इस पर हाड़ो का पीपल्दा निवासी जुगराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसके बाद उसे बून्दी जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया था.

जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को 10 साल कारावास की सजा

सूचना मिलने पर तालेड़ा मौके पर पहुंची यहां बयानों के आधार पर तालेड़ा थाना पुलिस ने सुरेश प्रजापत दुर्गा लाल प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज किया. गांव से दोनों को गिरफ्तार कर लिया. यह पूरा मामला आपसी विवाद को लेकर गठित हुआ था. जहां पर आरोपियों ने जुगराज सिंह को खेत पर जाते समय निशाना बनाया और वारदात को अंजाम दिया.

मामले में एडीजे कोर्ट में 8 वर्षों तक अंडर ट्रायल चला. अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह 16 दस्तावेज पेश कर किए गए. सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है.

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