राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

बारां जेल में कैदियों के लिए नई मुहिम, रोज परिजनों से कर सकेंगे फोन पर बात

जेल में लगातार मोबाइल मिलने की घटनाएं सामने आती रही है लेकिन अब इन घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए जेल प्रबंधन की ओर से एक नया कदम उठाया गया है. अब जेल के भीतर ही कैदी खुलेआम बेखौफ होकर अपने परिजनों से बात कर सकेंगे.

रोज फोन पर परिजनों से बात कर सकेंगे कैदी

By

Published : Jun 25, 2019, 2:25 PM IST

बारां. जिला जेल में कैदियों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है. बारां जिला जेल में कैदियों के लिए एक एसटीडी पीसीओ लगाया गया है जिसमें कैदी रोजाना अपने घर पर बात कर सकेंगे. इसके लिए कैदी को प्रतिमाह ₹150 का भुगतान करना होगा.

रोज फोन पर परिजनों से बात कर सकेंगे कैदी

जेल में लगातार मोबाइल मिलने की घटनाएं सामने आती रही है लेकिन अब इन घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए जेल प्रबंधन की ओर से एक नया कदम उठाया गया है. अब जेल के भीतर ही कैदी खुलेआम बेखौफ होकर अपने घर वालों से बात कर सकेंगे. जेल प्रशासन की इजाजत से जेल के भीतर ही अब कैदियों के लिए एसटीडी पीसीओ लगाया गया है. इसके माध्यम से जेल में बंद कैदी अपने परिजनों से रोजाना 5 मिनट तक बात कर सकेंगे.

एसटीडी की सुविधा के लिए कैदी को प्रतिमाह ₹175 का भुगतान करना होगा जिसके बाद वह फोन की सुविधा प्राप्त कर सकता है. जेल प्रशासन की ओर से इसके लिए एक अलग से कक्ष बनाया गया है जिसमें कैदी जाकर अपने परिजनों से फोन पर बात कर सकता है. इस फोन के जरिए किसी भी नंबर पर बात नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसके द्वारा अपने परिजनों के दो नंबर रजिस्टर्ड करवाए जाएंगे. उन नंबरों की जांच पहले जयपुर मुख्यालय से होगी उसके बाद वह केवल उन्हीं दो नंबरों पर बात कर सकेगा. इसके लिए उसको 5 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे.

इसके अलावा जेल में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा भी शुरू हो चुकी है यानी कि जेल प्रशासन की कई मुश्किले अब दूर हो गई है. कई बार अदालत में पेश करने के लिए कैदियों को ले जाना पड़ता है लेकिन चालानी गार्ड नहीं होने की सूरत में जेल प्रशासन को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता था. जेल से अदालत तक लाने में भी काफी खर्चा उठाना पड़ता था. साथ ही खूंखार कैदियों के भागने की संभावना भी बनी रहती थी. अब ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की शुरुआत से जेल प्रशासन की कई मुश्किले टल चुकी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details