बांसवाड़ा. 8 साल की किशोरी को कुएं में धक्का देकर मारने की आरोपी महिला को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मरने का कारण यह था कि मृतका ने चोरी के एक मामले में आरोपी महिला की पहचान की थी. उसके बाद से महिला ने बालिका से रंजिश पाल ली थी. मामला अबापुरा थाना क्षेत्र का है, जहां गत वर्ष मई में यह घटना सामने आई थी.
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थावरी नामक महिला ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि 8 मई की सुबह उसकी पोत्री माया घर पर थी. उसके जेठ की पुत्र वधू गुड्डी वहां आई और उसकी पोत्री 8 साल की माया को लकड़ी बीनने के बहाने ले गई, जो बाद में नहीं लौटी. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष अपर लोक अभियोजक शाहिद खान ने एविडेंस रखते हुए बताया कि जब देर तक माया नहीं आई, तो उसने गुड्डी से पूछा. गुड्डी ने माया के कुएं पर जाने की बात कही. इस पर थावरी घबरा गई और परिजनों तथा ग्रामीणों को इस बारे में बताया.