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बांसवाड़ा: किशोरी की हत्या के मामले में आरोपी महिला को उम्र कैद की सजा - महिला को उम्र कैद की सजा

बांसवाड़ा में 8 साल की किशोरी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने महिला पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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किशोरी की हत्या के मामले में आरोपी महिला को उम्र कैद की सजा

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Published : Sep 4, 2020, 3:58 PM IST

बांसवाड़ा. 8 साल की किशोरी को कुएं में धक्का देकर मारने की आरोपी महिला को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मरने का कारण यह था कि मृतका ने चोरी के एक मामले में आरोपी महिला की पहचान की थी. उसके बाद से महिला ने बालिका से रंजिश पाल ली थी. मामला अबापुरा थाना क्षेत्र का है, जहां गत वर्ष मई में यह घटना सामने आई थी.

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थावरी नामक महिला ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि 8 मई की सुबह उसकी पोत्री माया घर पर थी. उसके जेठ की पुत्र वधू गुड्डी वहां आई और उसकी पोत्री 8 साल की माया को लकड़ी बीनने के बहाने ले गई, जो बाद में नहीं लौटी. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष अपर लोक अभियोजक शाहिद खान ने एविडेंस रखते हुए बताया कि जब देर तक माया नहीं आई, तो उसने गुड्डी से पूछा. गुड्डी ने माया के कुएं पर जाने की बात कही. इस पर थावरी घबरा गई और परिजनों तथा ग्रामीणों को इस बारे में बताया.

अपर लोक अभियोजक शाहिद खान पठान ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार कुएं में तलाशा गया, तो माया का शव मिला. थावरी की शंका के आधार पर पुलिस ने गुड्डी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया. इस मामले में कुल 10 गवाह और दस्तावेज भी पेश किए. दरअसल कटरा से 2 दिन पहले गुड्डी वरसेंग नामक व्यक्ति के घर रात को चोरी करने गई थी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपनी चप्पल वहीं छोड़ आई.

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मकान मालिक ने जब चप्पल आसपास के लोगों को दिखाई तो माया ने गुड्डी की होना बताया. इस बात को लेकर दोनों पक्ष के बीच झगड़ा हो गया और इसी रंजिश के कारण उसने माया को मारने की साजिश रची. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने अपने फैसले में गुड्डी को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थ दंड सुनाया.

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