अजमेर. अजमेर में पॉक्सो कोर्ट (Ajmer POCSO Court) प्रकरण की विशेष न्यायालय संख्या-2 ने 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र का यह मामला है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में पीड़िता के घर में एक युवक किराएदार था. 30 जुलाई 2020 को किराएदार 5 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर छत पर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
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परिजनों ने आरोपी के खिलाफ ब्यावर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह वह 27 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत हुआ. उन्होंने बताया कि आरोपी को धारा 5 ( एम ) /6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के अंतर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाखों रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
DNA टेस्ट के आधार पर सुनाई सजा
धारा 5 ( एम )/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आरोपी को दंडित किया जा चुका है. इसलिए अभियुक्त को 376 ( एबी ) में दंडित नहीं किया गया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि फैसला सुनाने के साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि 5 साल की बच्चे की साक्ष्य विश्वसनीय है. मेडिकल रिपोर्ट और DNA टेस्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.