अजमेर. दिव्या मित्तल के वॉइस टेस्ट को लेकर एसीबी की अर्जी पर एसीजेएम कोर्ट संख्या 1 में गुरुवार को सुनवाई हुई. आरोपी पक्ष की ओर से अर्जी पर आपत्तियां लगाई गई. इस मामले पर कोर्ट अब 8 फरवरी को सुनवाई करेगा. बता दें कि दिव्या मित्तल न्यायिक अभिरक्षा में हैं. शुक्रवार को उन्हें एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा. दिव्या मित्तल पर दो करोड़ की घूस मांगने का आरोप है.
दिव्या मित्तल के वकील ने क्या कहा जानिए: वकील प्रीतम सोनी ने बताया कि सीजेएम में एसीबी ने दिव्या मित्तल के वॉइस टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी. सीजेएम कोर्ट ने एसीजेएम कोर्ट संख्या 1 को अर्जी स्थानांतरित कर दी. अर्जी पर दिव्या मित्तल की ओर से प्रारंभिक आपत्तियां पेश की गई. वकील सोनी ने बताया कि एसीबी की ओर से लगाई गई अर्जी किस प्रावधान के तहत लगाई गई वह स्पष्ट नहीं है. दूसरी आपत्ति यह थी कि सीजेएम ने किन शक्तियों के तहत यह अर्जी एसीजेएम को स्थानांतरित की है.
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उन्होंने कहा कि मामला एसीबी कोर्ट में है और उसका मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश होता है. ट्रायल के लिए वह जिला न्यायधीश और ट्रायल से पहले वह मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करता है. एसीबी की अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष कोर्ट में पेश होनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि एसीजेएम कोर्ट में अर्जी पेश नहीं की जानी थी. तीसरी आपत्ति यह थी कोई भी मजिस्ट्रेट साक्ष्य एकत्रित करने के लिए टूल नहीं बन सकते हैं. मामले में जैसे ही चार्जशीट पेश होगी मजिस्ट्रेट का काम ट्रायल करना और निष्पक्ष जजमेंट देना है.