सीकर. जिले में एक युवक की हत्या कर उसका शव छुपाने के जुर्म में मामा और भांजी को कोर्ट ने सजा सुनाई गई है. जिसके तहत मामा रामकुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार का जुर्माना और भांजी बबली को 4 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
अपर जिला और सेशन न्यायाधीश क्रमांक संख्या 4 न्यायाधीश सुरेंद्र पुरोहित ने सजा सुनाई. मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक मोहम्मद आरिफ कारीगर ने की. मृतक बीरबल राम नायक निवासी मुंडी गांव तहसील जायल जिला नागौर की हत्या आरोपी रामकुमार ने कर दी थी.