जोधपुर.राजस्थान के कई जिलों में रह रहे पाक विस्थापितों को वैक्सीनेशन और राशन सुविधा नहीं मिलने पर न्यायमित्र की ओर से पेश किये गये एडिशनल सबमिशन पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से शुक्रवार को तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में गुरुवार को पाक विस्थापितों के स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
पिछली सुनवाई पर न्यायमित्र सज्जन सिंह राठौड़ ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पाक विस्थापितों को हो रही परेशानियों को लेकर एडिशनल सबमिशन पेश किया था. न्यायमित्र ने बताया कि राजस्थान में लॉकडाउन है. जिसकी वजह से पाक विस्थापित मजदूरी करने बाहर नहीं जा सकते हैं. उनके सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है. उनके घरों में दो वक्त का चूल्हा जलना भी मुश्किल है. पिछली बार तो राज्य सरकार और कुछ एनजीओ ने मदद कर राशन सामग्री दी थी लेकिन इस बार वो भी नहीं दी गई.
न्यायमित्र ने दूसरा सबमिशन दिया कि पूरे राजस्थान में वैक्सीनेशन चल रहा है. लेकिन इसके लिए सात दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है. पाक विस्थापितों के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है. ऐसे में जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए या कैम्प लगाया जाए. सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से 6 मई 2021 को जारी एसओपी के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि वैक्सीन के लिए केन्द्र सरकार ने जो सात दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड और फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज जरूरी किए थे. उनमें से पहले केन्द्र सरकार ने एक दस्तावेज वैक्सीन लगवाने के लिए अनिवार्य किया था. लेकिन बाद में 6 मई को केन्द्र सरकार ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि जिनके पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है, उनको भी वैक्सीन लगाई जाए. लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था वैक्सीन के लिए नहीं की है.