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नर्सिंग कर्मियों के टीएसपी क्षेत्र से तबादले करने के आदेशों पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक

राज्य सरकार द्वारा गत दिनों किए गए ताबड़तोड़ तबादलों के साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे हैं. हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार की ओर से किए गए तबादलों में बनाए गए नियमों की पालना नहीं हुई है.

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Published : Oct 14, 2019, 6:27 PM IST

Rajasthan High court Jodhpur, नर्सिंगकर्मियों के तबादले

जोधपुर. राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में नीतिगत फैसला करते हुए टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ति पाने वाले नर्सिंग कर्मियों का तबादला नॉन टीएसपी क्षेत्र में नई करने के आदेश जारी किए थे लेकिन हाल ही में हुए तबादलों में 300 ऐसे मामले सामने आए हैं. जिनमें टीएसपी से नॉन टीएसपी तबादले कर दिए गए इसके अलावा नॉन टीएसपी से भी टीएसपी क्षेत्र में भी कई तबादले हुए हैं.

टीएसपी क्षेत्रों से नर्सिंगकर्मियों के तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक

इसको लेकर उदयपुर जिले के सुनील अहारी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर खुद के टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में तबादला करने के स्वास्थ विभाग के निदेशक के आदेशों को चुनौती देकर रोक लगाने की गुहार लगाई गई. जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली ने सरकारी वकील को तलब कर सवाल पूछा.

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हाईकोर्ट ने पूछा जब सरकार ने खुद ही नियम बनाया है तो उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को रखी है लेकिन साथ ही इस तरह के तबादलों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता ने 29 सितंबर को चिकित्सा विश्वास विभाग के निदेशक द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी थी जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए तबादलों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं इस आदेश से करीब 300 लोगों को राहत मिलेगी.

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