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Published : Jan 21, 2021, 10:01 PM IST

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पुलिस विभाग में नफरी को लेकर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को पुलिस विभाग में नफरी को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है और अब इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

Nafri in police department,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर. प्रदेश में पुलिस विभाग में कम नफरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से प्रसंज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. सुनवाई में आरपीएससी की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया गया. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने राज्य सरकार और खेतसिंह राजपुरोहित ने आरपीएससी की ओर से पैरवी की.

आरपीएससी ने अपनी ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया. न्यायमित्र अधिवक्ता कुलदीप माथुर और उनके सहयोगी धीरेन्द्र सिंह सोढा भी मौजूद रहे. गौरतलब है कि देशभर में पुलिस विभाग में नफरी की कमी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका विचाराधीन थी. इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए थे कि सभी प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर इसका निस्तारण करें.

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में पुलिस विभाग में नफरी को लेकर क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट मांगी थी. प्रदेश में आईपीएस से लेकर कॉन्स्टेबल लेवल तक कितने पद हैं और कितनी और आवश्यकता है, बढ़ती जनसंख्या के अनुसार कितने पदों की आवश्यकता है, यह सभी सरकार से आंकड़े मांगे गए थे. इस मामले में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है और अब इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

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