जोधपुर. बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले के सह आरोपी परसराम विश्नोई को 6 घंटे के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर भेजने के आदेश दिए हैं. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में सह आरोपी याचिकाकर्ता परसराम की ओर से अधिवक्ता संजय विश्नोई ने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया.
अंतरिम जमानत आवेदन में बताया कि 23 नवंबर 2020 को याचिकाकर्ता के साले जैताराम विश्नोई का निधन हो गया था. मामला अभी ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तीन घंटे की अंतरिम जमानत मांगी गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था. याचिकाकर्ता के परिवार में साले का निधन होने के बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया. अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन याचिकाकर्ता एक बार शोक व्यक्त करने के लिए उनके गांव जाना चाहता है, जिसके लिए अंतरिम जमानत दी जाए.