जोधपुर.बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड (Bhanwari Devi murder case) मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा सहित 7 आरोपियों को जमानत दे दी गई. जोधपुर हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 आरोपियों को जमानत दी. जस्टिस दिनेश मेहता ने इस मामले की सुनवाई की. बता दें कि 11 अगस्त को चार आरोपियों को जमानत पर जेल से छोड़ दिया गया था. छोड़े गए आरोपियों में सहीराम, दिनेश, उमेशराम और पुखराज शामिल थे.
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जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में मंगलवार को भंवरी देवी के मामले में पूर्व मंत्री मदेरणा सहित अन्य आरोपियों की ओर से सूचीबद्ध सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हे रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है. पूर्व मंत्री मदेरणा की ओर से अधिवक्ता ने मंगलवार की अनुमति लेकर केस लिस्ट करवाया. पहले से ही आरोपी कैलाश जाखड़, विशनाराम और अमरचंद की याचिकाएं सूचीबद्ध थी.
इसके साथ ही सोहनलाल, सहाबुद्दीन और बलिया उर्फ बलदेव की ओर से भी मंगलवार को अनुमति लेकर केस लिस्ट करवा गया. सभी की याचिकाओं पर उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा. आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमालसिंह चौधरी, नीलकमल बोहरा, प्रदीप सिंह चौधरी, गोकुलेश बोहरा, यशपाल खिलेरी और बीरबल राम विश्नोई ने पक्ष रखा.
जस्टिस मेहता ने लंबी सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की याचिकाएं मंजूर कर ली है. अब तक इस मामले में इन्द्रा विश्नोई को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है. करीब दस साल बाद लगभग सभी आरोपी जेल से बाहर निकले हैं. जमानत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट से परसराम की जमानत के साथ ही शुरू हुआ. मंगलवार तक पन्द्रह आरोपियों को जमानत मिल गई है. अब केवल इन्द्रा विश्नोई जोधपुर की सेंट्रल जेल में हैं.