जयपुर.ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान घोटाले से जुडे मनी लॉड्रिंग मामले को लेकर आईएएस अशोक सिंघवी, दलाल संजय सेठी, तत्कालीन अतिरिक्त खान निदेशक पंकज गहलोत, पुष्करराज, श्याम सुंदर सिंघवी, धीरेन्द्र सिंह, तमन्ना बेगम और मोहम्मद राशिद शेख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.
विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र पूनिया ने बताया कि अदालत ने गत 21 जनवरी को दिए आदेश के तहत यह गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस कमिश्नर, जयपुर को सिंघवी पर वारंट की तामील करने को कहा है. वहीं तमन्ना बेगम व मोहम्मद राशिद पर तामील के लिए चित्तौडगढ़ एसपी को वारंट भेजे गए हैं. जबकि शेष अन्य के मामले में उदयपुर एसपी को वारंट तामील के लिए कहा गया है.
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गौरतलब है कि एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 16 सितंबर 2015 को आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया था. वहीं मामले में करोडों रुपए का लेन देन होने पर ईडी ने अलग से मामला दर्ज कर अदालत में परिवाद पेश किया था. जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए अदालत ने गत 21 जनवरी को आठों आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए थे. इस आदेश की पालना में अब विशेष न्यायालय की ओर से वांरट जारी कर 21 सितंबर तक पालना करने को कहा गया है.
नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार कोली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने गलता गेट निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के बताया गया कि अभियुक्त 27 जून 2015 को रामगंज थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया. अभियुक्त ने उसे टोंक सहित अन्य जगहों पर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं बाद में पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.