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ऑनलाइन गवाही: कर्मचारियों-अधिकारियों को गवाही के लिए नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, VC से देंगे गवाही

सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब गवाही देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही होगी. इसके लिए सचिवालय में अत्याधुनिक वीसी रूम (VC room for Online testimony for officials) बनेगा. इसके बाद संभाग और जिला मुख्‍यालयों पर भी वीसी रूम तैयार करवाए जाएंगे.

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Published : Sep 14, 2022, 7:52 PM IST

VC room for Online testimony for officials of secretariat, no need to go physically in courts
ऑनलाइन गवाही: कर्मचारियों-अधिकारियों को गवाही के लिए नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, VC से देंगे गवाही

जयपुर. सचिवालय में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को अब पुराने किसी भी मामले में गवाही देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा. गृह विभाग ने एक आदेश निकाल सचिवालय परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार करने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में इसके लिए एक विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार किया (VC room for Online testimony for officials) जाएगा. मास्टर प्रोजेक्ट के तहत यह रूम तैयार होगा. इसके बाद अन्य संभाग मुख्यालयों और जिलों में भी इसी तरह के वीसी रूम तैयार किए जाएंगे.

गृह विभाग का आदेश:गृह विभाग की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि शासन सचिवालय में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारियों की गवाही के सचिवालय परिसर में पुस्तकालय भवन के चौथी मंजिल के कमरा नम्बर 8 को रिमोट पॉइंट स्थापित किया जाए. इसके लिए उपनिदेशक अभियोजन सतर्कता को नोडल अधिकारी एवं सूचना सहायक को तकनीकी कार्य के लिए जिम्‍मेदारी दी गई है. ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम आधुनिक सुविधाओं के साथ गोपनीयता के लिहाज से भी तैयार किया जाएगा.

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क्यों पड़ी जरूरत: दरअसल प्रदेश में वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिलों में अपनी सेवा कार्यकाल के दौरान कई मामलों की कार्रवाई में गवाह होते हैं. तबादला होने के बाद कर्मचारी और अधिकारी को गवाही देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है. जिससे न केवल कर्मचारी या अधिकारी को परेशानी उठानी पड़ती है बल्कि प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित होते हैं. कई बार गांव-ढाणी से पीड़ित अपनी समस्या लेकर अधिकारी के पास जाता है, लेकिन वो कोर्ट सुनवाई की वजह से सीट पर नहीं मिलता और पीड़ित को निराश वापस लौटना पड़ता है. कर्मचारियों के इस तरह से जाने पर राजकार्य प्रभावित होता है. वहीं सरकार पर अनावश्यक खर्च का भार भी पड़ रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए वीसी से गवाही का रास्ता निकाला गया है.

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वीडियो कांफ्रेंस से गवाही के लिए कोर्ट बनाने का नियम:राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने वीडियो कांफ्रेंस के मार्फत साक्ष्य लेने के लिए नियम बना रखे हैं. कोर्ट की ओर से 30 जुलाई, 2021 को अधिसचूना जारी कर नियम प्रकाशित किए गए हैं. इसके बाद 2 अगस्त, 2021 से यह नियम प्रभावी हो गए. उसके बाद सर्कुलर के जरिए कहा गया कि ऐसे में राज्य के अधिकारी-कर्मचारी कोर्ट प्रकरणों में राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स फॉर और वीडियो कांफ्रेंसिंग फॉर कोर्ट 2020 में निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग करते हुए गवाही दें.

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सभी जिलों की कोर्ट में वीसी रूम: बता दें कि प्रदेश की लगभग सभी कोर्ट वीसी की सुविधा से युक्त हो चुकी है. कई जेलों से भी पेशी के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा दी जा रही है. पिछले दिनों कोरोना में भी कोर्ट बंद रहींं, तब वीसी के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई हुई और यहां तक गवाही की भी कराई गई और मुलजिम पेश किए गए . अब सरकार सचिवालय में मास्टर प्लान के तहत कॉन्फ्रेंस रूम तैयार कर रही है. इसके बाद सभी संभाग, जिला मुख्यालयों पर भी गवाही के लिए विशेष वीसी रूम तैयार किए जाएंगे.

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