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प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लेकर परिवहन आयुक्त ने जारी की गाइडलाइन, जानें - पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरु

देशभर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है. ऐसे में अनलॉक 1.0 के तहत अब धीरे-धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट दी जा रही है. ऐसे में अब परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की हैं.

प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लेकर गाइडलाइन, Guidelines regarding private bus operators
प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लेकर गाइडलाइन

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Published : Jun 20, 2020, 4:23 PM IST

जयपुर.कोरोना वायरस के कहर के बीच सरकार द्वारा धीरे-धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाया जा रहा है. ऐसे में बीते दिनों परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्राइवेट बस ऑपरेटर की हड़ताल को खत्म कर प्रदेश के अंतर्गत दोबारा से प्राइवेट बसों का संचालन शुरू करवाया था. जिसके बाद अब परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लेकर एक गाइडलाइन जारी की हैं.

प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लेकर गाइडलाइन

परिवहन आयुक्त रवि जैन ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है और सभी बस ऑपरेटर से गाइडलाइन के अनुसार ही बस चलाने की अपील भी की है. इस दौरान आदेश में लिखा गया कि सभी वाहनों का संचालन सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जा सकेगा. इसके साथ ही सभी बस मालिकों को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बसों का संचलान करना होगा. जिसमें हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर साथ ही अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए.

परिवहन आयुक्त ने जारी किया गाइडलाइन

वहीं रवि जैन ने आदेश में लिखा कि बस संचालन में जुड़े परिचालक यह सुनिश्चित करें कि बस में बैठने वाले प्रत्येक ने यात्रा के दौरान फेस मास्क पहन रखा है या नहीं, यदि परिचालक यात्रियों को बस में बैठने के पश्चात निर्धारित स्थान छोड़कर इधर-उधर नहीं जाने की घोषणा भी करेगा. साथ ही वाहनों में कोई भी यात्रा करने वाले व्यक्ति पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उसको यात्रा भी नहीं करने दी जाएगी.

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इसके साथ ही आयुक्त ने आदेश में लिखा कि सभी बस संचालक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें बस में प्रवेश दिया जाएगा. जिससे कि यह वायरस को फैलने से रोका जा सके और आमजन सुरक्षित यात्रा कर सकें. वहीं सभी जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह बस ऑपरेटर्स यूनियन से समन्वय स्थापित कर गाइडलाइन की पालन करवाया जाए, जिससे प्रदेश में एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा से पटरी पर आ सके.

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