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जेसीटीएसएल की नई बसों के लिये आरटीपीपी एक्ट- 2012 और आरटीपीपी नियम- 2013 के अनुसार ई निविदा

जेसीटीएसएल की ओर से 100 मिडी बीएस-4 पूर्व निर्मित डीजल बसों के संचालन और संधारण के लिए जीसीसी मॉडल उपयोग में ली जा रही है. इसके तहत आरटीपीपी एक्ट 2012 और आरटीपीपी नियम 2013 को आधार मानते हुए टेंडर किए गए हैं...

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जेसीटीएसएल बस

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Published : Mar 22, 2021, 11:03 PM IST

जयपुर.जेसीटीएसएल की ओर से 100 मिडी बीएस-4 पूर्व निर्मित डीजल बसों के संचालन और संधारण के लिए जीसीसी मॉडल उपयोग में ली जा रही है. भोपाल, इंदौर की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन कर आरटीपीपी एक्ट 2012 और आरटीपीपी नियम 2013 के अनुसार ही निविदा की गई है. इसके तहत डीजल एसी बसें और नॉन एसी बसें ली जाएंगी.

जेसीटीएसएल की नई मिडी बसों को लेने में किसी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए आरटीपीपी एक्ट 2012 और आरटीपीपी नियम 2013 के अनुसार ही निविदा की गई है. जेसीटीएसएल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे लोकबंधु के अनुसार ई निविदा में प्राप्त सभी फर्म तकनीकी रूप से योग्य पाए गई. जिनकी वित्तीय बिड खोली गई. वित्तीय बिड में न्यूनतम दरदाता मैसर्स पारस ट्रेवल्स लाइन्स ने नेगोशिएशन के बाद एसी मिनी बसों की संचालन दरें 38.45 रुपये और नॉन एसी की संचालन दरें 36.45 रुपये प्रति किलोमीटर दी है.

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इस पर 8 वर्ष के लिए बस संचालन का अनुबंध किया गया. इन दरों में गाड़ी मरम्मत, रखरखाव, ईंधन, बीमा, सभी कर, ड्राइवर सहित दरें सम्मिलित हैं. जेसीटीएसएल के परिचालकों के माध्यम से संग्रहित राजस्व जेसीटीएसएल का ही होगा. एमडी के अनुसार ई निविदा की शर्तों में मिडी बसों का क्रय संवेदक की ओर से ही किया जाना था. विशेषज्ञ समिति ने निरीक्षण कर प्रोटोटाइप मिडी बसों का अनुमोदन किया.

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