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हाईकोर्ट ने HPCL पंप की LOI जारी करने पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने चौमूं नगरपालिका में एचपीसीएल के पेट्रोल पंप की LOI  जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने एचपीसीएल के पदाधिकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश कैलाश यादव की याचिका पर दिए.

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HPCL पंप की LOI जारी करने पर रोक

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Published : Apr 19, 2020, 1:28 AM IST

Updated : May 24, 2020, 6:34 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने चौमूं नगरपालिका में एचपीसीएल के पेट्रोल पंप की LOI जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने एचपीसीएल के पदाधिकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश कैलाश यादव की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि एचपीसीएल ने दिसंबर 2018 को पेट्रोल पंप पर संचालन के लिए आवेदन मांगे थे. जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो गया और उसने सिक्योरिटी राशि भी जमा करा दी है.

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वहीं प्रस्तावित भूमि के सत्यापन के दौरान तय मानक नहीं होने का हवाला देते हुए उसका आवेदन निरस्त कर दूसरे पक्षकार का चयन कर लिया गया. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कंपनी को अभ्यावेदन देकर सभी मानक पूरे होने की बात कही, लेकिन कंपनी ने उसका अभ्यावेदन खारिज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पेट्रोल पंप की LOI जारी करने पर रोक लगा दी है.

Last Updated : May 24, 2020, 6:34 PM IST

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