जयपुर/नई दिल्ली.राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से स्पीकर जोशी को निर्देशित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई में नया मोड़ आ गया. सुनवाई शुरू होने से पहले ही स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने एसएलपी वापस लेने की अनुमति मांगी. जिसे जस्टिस अरूण मिश्रा ने स्वीकार कर लिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का 24 जुलाई को आया फैसला 32 पेज का है. ऐसे में वे उसका विस्तार से अध्यन करना चाह रहे हैं और नए काननी विकल्प देख रहे हैं. इस पर अदालत में इस पर कोई बहस नहीं हो सकी. कपिल सिब्बल ने अदालत से यह भी कहा कि वे नए सिरे से राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे.
गौरतलब है कि बीते बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को तय की थी. अदालत ने यह भी कहा था कि 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट जो भी आदेश देगा वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा.
आपको बता दें स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों को व्हिप का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया था. जिसे सचिन पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी. इस याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई की सुनवाई में स्पीकर से 24 जुलाई तक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया था. जिसे सीपी जोशी ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी.
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सुप्रीम कोर्ट में 23 जुलाई की सुनवाई
बीते बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. जिस पर स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर विस्तृत सुनवाई चाहते हैं तो हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दीजिए.