जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि रोडवेज को कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है. जिससे संबंधित वकील ना केवल कोर्ट में नोटिस स्वीकार कर सकें, बल्कि तय समय पर विभाग के निर्देश को लेकर पैरवी भी कर सकें. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश मानसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में रोडवेज के कार्यकारी निदेशक विधि हारून अली वीसी के जरिए अदालत से जुड़े. उन्होंने अदालत को बताया कि रोडवेज के पास पैनल अधिवक्ताओं की सूची है, जिसमें से वकीलों को पैरवी के लिए केस आवंटित किए जाते हैं. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में कोर्ट के नोटिस स्वीकार करने के संबंध में अधिवक्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.
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