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कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए रोडवेज : HC - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि रोडवेज को कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है. जिससे संबंधित वकील ना केवल कोर्ट में नोटिस स्वीकार कर सकें, बल्कि तय समय पर विभाग के निर्देश को लेकर पैरवी भी कर सकें.

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राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Aug 26, 2020, 7:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि रोडवेज को कोर्ट में पैरवी के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है. जिससे संबंधित वकील ना केवल कोर्ट में नोटिस स्वीकार कर सकें, बल्कि तय समय पर विभाग के निर्देश को लेकर पैरवी भी कर सकें. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश मानसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में रोडवेज के कार्यकारी निदेशक विधि हारून अली वीसी के जरिए अदालत से जुड़े. उन्होंने अदालत को बताया कि रोडवेज के पास पैनल अधिवक्ताओं की सूची है, जिसमें से वकीलों को पैरवी के लिए केस आवंटित किए जाते हैं. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में कोर्ट के नोटिस स्वीकार करने के संबंध में अधिवक्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.

पढ़ें-पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती- 2016 की चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को शामिल करने के आदेश

गौरतलब है कि रोडवेज कर्मचारी को मुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका में रोडवेज की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने गत 7 जुलाई को नाराजगी जताते हुए रोडवेज के कार्यकारी निदेशक विधि को पेश होने के आदेश दिए थे.

नीट पीजी में सीटों का आवंटन मैट्रिक्स और मेरिट के अनुसार होः HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी में प्रवेश से जुड़े मामले में कहा है कि पीजी की सीटों का आवंटन मैट्रिक्स और मेरिट के अनुसार ही किया जाए. अदालत ने नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो मेरिट के अनुसार ही सख्ती बरतते हुए योग्य अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन करें.

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