जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर दूसरे शिक्षक के किए गए तबादला आदेश को निर्वाचन आयोग की ओर से रद्द करने के बावजूद अपीलार्थी शिक्षक को एपीओ करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अधिकरण ने अपीलार्थी को रिलीव करने पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश अल्पना शर्मा की अपील पर दिए हैं.
अपील में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी कोटा के केशवपुरा स्कूल में विज्ञान विषय की शिक्षिका है. स्कूल में इस विषय के लिए एक शिक्षक का पद ही स्वीकृत है. वहीं विभाग ने गत 14 अगस्त को विज्ञान विषय के ही दूसरे शिक्षक का यहां तबादला कर दिया. तबादला आदेश में कहा गया कि पूर्व में तैनात शिक्षक को एपीओ कर दिया जाए.