जयपुर.कोरोना वायरस की वजह से होने वाले खतरे को देखते हुए और संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाया गया है. इसके अंतर्गत लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है. साथ ही कहा कि केवल अति आवश्यक कार्य के लिए घरों से बाहर निकले. पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में ही रहे. वैसे ही सोमवार से आगामी आदेशों तक सभी अपने घरों में रहे. केवल अति आवश्यक कार्य होने परी घर से बाहर निकले और कार्य को पूरा करते ही तुरंत अपने घर वापस पहुंचे. राजधानी में सोमवार से आगामी आदेशों तक अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी सभी बाजार बंद रहेंगे.
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अजय पाल लांबा ने कहा कि खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें, मेडिकल स्टोर से जुड़ी दुकानें, फ्लोर मील सहित अति आवश्यक जीवन को चलाने वाली वस्तुओं की बिक्री होने वाली दुकानें ही खुलेंगी. राजधानी में धारा 144 के तहत किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने मैं प्रशासन का सहयोग करें. अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें. अपने घर से बाहर कहीं पर नहीं जाए, किसी भी तरह की इमरजेंसी को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. कोई भी कोरोना वायरस को लेकर अफवाह नहीं फैलाएं.