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HC का फैसला है निकाय चुनाव होंगे, इसमें कहां दिक्कत है : धारीवाल - Rajasthan civic elections

प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार की चुनाव टालने की अपील को खारिज करते हुए तय समय पर चुनाव कराने को कहा है. ऐसे में राज्य सरकार के यूडीएच मंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इलेक्शन कराने में दिक्कत नहीं होने की बात कही है.

UDH Minister Shanti Dhariwal, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, High court ruled
निकाय चुनाव कराने के दिए निर्देश

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Published : Sep 29, 2020, 7:45 PM IST

जयपुर.प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर मार्च 2021 तक निकाय चुनाव कराने की मोहलत मांगते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री धारीवाल का बयान

हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि इलेक्शन कराने का डिसीजन हाईकोर्ट का है, इसमें कहां दिक्कत है. सरकार ने कोर्ट से टाइम मांगा था, लेकिन कोर्ट ने टाइम नहीं दिया. हालांकि, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के प्रश्न पर कहा कि ये अभी राज्य सरकार ने तय नहीं किया.

बता दें कि प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा के नवगठित 6 नगर निगमों में कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए हैं. यहां नवंबर 2019 में बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया था. उस समय तीन निगमों का पुनर्गठन करते हुए 6 नए नगर निगम बनाए गए थे, जिसके चलते चुनाव नहीं हो सके थे.

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इन 6 नगर निगमों के अलावा प्रदेश के 129 निकाय भी हैं, जहां चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं. 20 अगस्त को 114 नगरपालिका, 14 नगर परिषद और अजमेर नगर निगम के बोर्ड का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है. इन सभी नगरीय निकायों में अब हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.

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