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राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों ना पूर्व विधायक की पत्नी को किया भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाए

राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव, यूआईटी कोटा और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जय कंवर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना जय कंवर को किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने याचिका को प्रकरण से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है.

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जय कंवर गुंजल जमीन विवाद

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Published : Oct 9, 2020, 7:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव, यूआईटी कोटा और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जय कंवर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना जय कंवर को किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया जाए. इसके साथ ही अदालत ने याचिका को प्रकरण से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल सुवालिका की जनहित याचिका पर दिए.

पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट: नई नगर पालिकाएं गठित करने की अधिसूचना पर रोक

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया की तत्कालीन विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जय कंवर गुंजल ने एग्रीमेंट के जरिए एसटी वर्ग के व्यक्ति से 1621 वर्ग गज जमीन खरीद ली. इसी के साथ अधिकारियों से मिलीभगत कर करीब 500 वर्ग गज सरकारी जमीन भी आवंटित करवा ली और 388 वर्ग गज अतिरिक्त सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया.

याचिका में कहा गया कि तत्कालीन विधायक की पत्नी की ओर से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाना चाहिए था, लेकिन विधायक के दबाव में अधिकारियों ने सरकारी जमीन को नियमित कर आवंटित कर दिया गया. वहीं, इस जमीन को बचाने के लिए शहर की मुख्य सड़कों की चौड़ाई भी घटा दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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