जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती- 2020 में कट ऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, एडीजी भर्ती और आरएसी 10वीं बटालियन, बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश संतोष मीणा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग की ओर से गत 18 जनवरी को निकाली भर्ती में याचिकाकर्ता ने एसटी वर्ग से आवेदन किया था. भर्ती में एसटी महिला वर्ग की कट ऑफ 63 अंक तय की गई, जबकि याचिकाकर्ता ने 64 अंक से अधिक हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई.