जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूलने के मामले में ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के एकलपीठ के आदेश पर लगी रोक को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.
शुक्रवार को मामले की सुनवाई को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने के तत्काल बाद खंडपीठ ने बिना किसी अधिवक्ता की बहस सुने मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर तक टालते हुए अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है. यानी की खंडपीठ के पूर्व में दिए आदेश के तहत 12 अक्टूबर को कोई भी निजी स्कूल संचालक ना तो किसी विद्यार्थी से फीस वसूल कर सकेगा और ना ही फीस नहीं देने पर विद्यार्थी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.