जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने जेसीटीएसएल के स्टैंडिंग आदेशों को नोटिफाई करने तक उन पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख परिवहन सचिव जेसीटीएसएल और श्रम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. यह आदेश न्यायाधीश एसपी शर्मा ने जेसीटीएसएल कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि जेसीटीएसएल की ओर से स्टैंडिंग आदेश जारी कर कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है. जबकि नियमानुसार आदेशों को श्रम आयुक्त की ओर से सत्यापित करना और नोटिफाइड करना जरूरी है. याचिका में कहा गया कि जेसीटीएसएल इन आदेशों के चलते अब तक कई कर्मचारियों को सेवा से हटा चुका है. ऐसे में विभाग के इन आदेशों को रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने स्टैंडिंग आदेशों को नोटिफाई करने तक उन पर रोक लगा दी है.