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राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई JCTSL के पंजीकृत आदेशों पर रोक - जेसीटीएसएल

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जेसीटीएसएल के स्टैंडिंग आदेशों को नोटिफाई करने तक उन पर रोक लगा दी गई है. यह आदेश न्यायाधीश एसपी शर्मा ने जेसीटीएसएल कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जयपुर समाचार, jaipur news
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Sep 17, 2020, 10:01 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने जेसीटीएसएल के स्टैंडिंग आदेशों को नोटिफाई करने तक उन पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख परिवहन सचिव जेसीटीएसएल और श्रम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. यह आदेश न्यायाधीश एसपी शर्मा ने जेसीटीएसएल कर्मचारी संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि जेसीटीएसएल की ओर से स्टैंडिंग आदेश जारी कर कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है. जबकि नियमानुसार आदेशों को श्रम आयुक्त की ओर से सत्यापित करना और नोटिफाइड करना जरूरी है. याचिका में कहा गया कि जेसीटीएसएल इन आदेशों के चलते अब तक कई कर्मचारियों को सेवा से हटा चुका है. ऐसे में विभाग के इन आदेशों को रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने स्टैंडिंग आदेशों को नोटिफाई करने तक उन पर रोक लगा दी है.

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महिला जेल अधीक्षक को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी तमन्ना बेगम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए महिला जेल अधीक्षक को 18 सितंबर को रिकॉर्ड सहित पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि अधीक्षक को तमन्ना बेगम का कोरोना संबंधी रिकॉर्ड भी लाने को कहा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश तमन्ना बेगम की जमानत अर्जी पर दिए.

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