जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि कोरोना और ब्लैक फंगस से मारे गए लोगों के आश्रितों को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दी जा रही है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश तनय जैन की जनहित याचिका पर दिए हैं.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने कोरोना और ब्लैक फंगस को आपदा घोषित कर रखा है. वहीं केन्द्र सरकार के सहयोग से बनाए गए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से कोरोना और ब्लैक फंगस के चलते मारे गए लोगों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही, जबकि गाइड लाइन के अनुसार इस फंड की 25 फीसदी राशि का उपयोग क्षतिपूर्ति देने में किया जा सकता है.