जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने बिना भत्ता दिए पुलिस कांस्टेबल के तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, डीजीपी, आईजी मुख्यालय और डीसीपी मेट्रो सहित बीकानेर एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश अनिल कुमार मीणा की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अधिकरण को बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर मेट्रो में कांस्टेबल पद पर नियुक्त है. विभाग ने उसका तबादला बीकानेर कर दिया. अपील में कहा गया कि प्रशासनिक आवश्यकता के तहत तबादला करने पर संबंधित कर्मचारी को भत्ता देने का प्रावधान है. यदि भत्ता नहीं दिया जाता तो तबादला से पहले सहमति ली जाती है. जबकि अपीलार्थी के तबादले से पहले न तो उसकी सहमति ली गई और न ही उसे भत्ता दिया गया.