जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने थाने में पोस्टिंग बनाए रखने के लिए स्थानीय विधायक को रिश्वत की पेशकश करने वाले तत्कालीन बेंगू थानाधिकारी वीरेन्द्र सिंह को जमानत का लाभ दे दिया है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश वीरेन्द्र सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उससे रिश्वत राशि बरामद नहीं हुई है. वहीं राशि के साथ ट्रैप आरोपी को पूर्व में ही जमानत का लाभ दिया जा चुका है. याचिकाकर्ता गत 26 सितंबर से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. मामले में एसीबी आरोप पत्र भी पेश कर चुकी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ अब तक अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं हुई है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.