जयपुर.न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने मंजू बाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान खेल परिषद को नोटिस जारी की है. कोर्ट ने साल 2016 से पहले पदक जीतने वाले खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न डीसीपी पद पर नियुक्ति न देने पर नोटिस जारी की है.
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नियमों के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में सीधे नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. लेकिन नियमों में संशोधन कर जनवरी 2016 के बाद इंटरनेशनल स्तर पर मेडल विजेता को ही ए ग्रेड की नियुक्ति का पात्र माना गया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने साल 2014 में एशियन गेम्स में हैमर थ्रो प्रतियोगिता में पहली भारतीय महिला पदक विजेता रही है.
यह भी पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को आरएसएमडीसी से मूल विभाग में भेजने पर लगाई रोक
इसके बावजूद उसे जनवरी 2016 से पहले पदक जीतने का हवाला देते हुए डीसीपी पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है. याचिका में कहा गया कि नियुक्ति का यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के विपरीत है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.