जयपुर.ऐसे युवा जो 17 साल के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा. निर्वाचन विभाग के अनुसार ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते (17 plus youngsters name add in voter list) हैं. अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके दिए जाएंगे.
साल में 4 बार मिलेंगे नाम जुड़वाने के अवसर: निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. नाम जुड़वाने की तिथि अब वर्ष में चार बार होगी. 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को इसके लिए आवेदन किया जा (Dates of adding name in voter list) सकेगा.
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उन्होंने बताया कि अब हर तिमाही में मतदाता सूची अपडेट की जाएगी. नाम जुड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा. गुप्ता ने बताया कि यदि कोई युवा 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण करता है, तो पहले उसे अगले साल तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना होता था. इसके चलते वह वर्ष में होने वाले चुनावों में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसे युवा जिस तिमाही में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसकी निर्धारित अहर्ता तिथि के पहले ही अपना पंजीकरण करवा सकेंगे.