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जयपुर: पुलिस दफ्तर में No mask No entry लागू, सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जयपुर के प्रत्येक थाने और कार्यालय में No mask No entry लागू किया गया है. अब बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं मास्क नहीं पहनने पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है.

No mask No entry, जयपुर में कोरोना
जयपुर पुलिस थाने में नो मास्क नो एंट्री लागू

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Published : Sep 23, 2020, 10:25 AM IST

जयपुर.राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जिसको देखते हुए राजधानी में धारा 144 भी लगाई गई है. वहीं राजधानी में पुलिस कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री प्रणाली को लागू किया गया है.

जयपुर में लगातार पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं. जिसे देखते हुए राजधानी के प्रत्येक पुलिस थाने और तमाम कार्यालयों में मास्क नहीं लगा कर आने वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.

जयपुर पुलिस थाने में नो मास्क नो एंट्री लागू

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जयपुर में भी No mask No entry को लागू किया गया है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर आमजन से मास्क का प्रयोग करवाने के लिए डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है.

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राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत चालान काटे जा रहे हैं. इसके लिए बकायदा प्रत्येक थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है. छोटे थानों में 4 अधिकारियों की टीम और बड़े थानों में 6 अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है, जो सार्वजनिक स्थलों पर घूम कर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी.

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