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जयपुर में भारी वाहनों की एंट्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी

राजधानी जयपुर में यातायात के बढ़ते दबाव के कारण प्रशासन ने नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है. जो 23 जुलाई यानी आज से से लागू हो गई. इस नई व्यवस्था के अनुसार राजधानी के कुछ इलाकों में रात 11 बजे से अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. अतिआवश्यक सेवाओं के वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

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कुछ इलाकों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक

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Published : Jul 23, 2020, 4:43 PM IST

जयपुर.गुरुवार से राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं. यह बदलाव यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए किए गए हैं. राजधानी में रात के समय भारी वाहनों के आवागमन, रिहायशी इलाकों में मार्गों पर लोडिंग, अनलोडिंग और पार्किंग के कारण ट्रैफिक जाम के हालात हो गए थे. जिसके चलते जयपुर में भारी वाहनों के मार्गों पर वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण रिहायशी इलाकों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया फैसला

रात में भारी वाहनों के आने से ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो जाते हैं. जिसके कारण आवश्यक सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायरब्रिगेड का आवागमन बाधित हो रहा था. वर्तमान में राजधानी में कोरोना के कारण मेडिकल इमरजेंसी जैसी हालात पहले से ही बने हुए हैं. जिसके बाद पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने जनहित में भारी माल वाहक वाहनों के आवागमन के लिए रात 11 बजे से अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक पूरे जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है.

नई ट्रैफिक व्यवस्था के हिसाब से संजय सर्किल से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा से गुरुद्वारा मोड़, यादगार तिराहा से पृथ्वीराज टी-पॉइंट और अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्किल तक प्रवेश भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. लेकिन कुछ वाहनों को इस नई ट्रैफिक व्यवस्था में भी छूट रहेगी. जैसे सेना, पुलिस, राजकीय उपक्रमों के वाहन, अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन, पेट्रोलियम, दूध, एलपीजी, दवाइयां के वाहनों को एंट्री मिलेगी और ट्रैफिक पुलिस से पूर्व अनुमति प्राप्त वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति रहेगी.

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जयपुर शहर में माल लेकर आने वाले भारी माल वाहक वाहनों को शहर में बंद मार्गो के अतिरिक्त धारित बिल्टी व ट्रांसपोर्ट परमिट के आधार पर प्रवेश और निकास की अनुमति होगी. जो भारी वाहन जयपुर शहर के अलावा दूसरी जगहों पर जा रहे हैं वो जयपुर शहर के बाईपास का उपयोग करेंगे और उनका शहर में प्रवेश निषेध रहेगा. इसके लिए मालवीय नगर, झोटवाड़ा, विश्वकर्मा, सुदर्शनपुरा, 22 गोदाम के लिए वाहन चालकों के अनुरूप निर्धारित मार्गो का उपयोग करेंगे. इस समय भारी वाहनों को आवासीय क्षेत्र में सड़कों पर खड़ा नहीं करने और निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने के निर्देश हैं.

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