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जयपुरः सोमवार से शुरू हुआ लॉकडाउन 3.0, इन गतिविधियों पर अभी भी रहेगी रोक

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है. इसके तहत पूरे राज्य के 33 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. ग्रीन जोन में रेड और ऑरेंज जोन की तुलना में ज्यादा राहत दी गई है.

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Published : May 4, 2020, 4:13 PM IST

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सोमवार से शुरू हुआ लॉकडाउन 3.0

जयपुर.केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है. ये चरण 17 मई तक के लिए निर्धारित किया गया है. इसे लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद राज्य के गृह विभाग की ओर से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं. इसके तहत पूरे राज्य के 33 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. ग्रीन जोन में रेड और ऑरेंज जोन की तुलना में ज्यादा राहत दी गई है. हालांकि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट्स पर सभी तरह के प्रतिबंध पूरी तरह से पहले की तरह ही जारी रहेंगे.

सोमवार से शुरू हुआ लॉकडाउन 3.0

लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने के साथ सोमवार को बाजारों में तुलनात्मक रूप से लोगों की आवाजाही कुछ ज्यादा देखने को मिली. हालांकि, अभी भी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ज्यादातर लोग आवाजाही से बचते नजर आए और सावधानी बरतते हुए सिर्फ जरूरी सामान खरीदते हुए देखे गए. राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों के बाद जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

  • सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
  • हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस का संचालन भी बंद रहेगा.
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, होटल, बार और ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे.
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, मनोरंजन , अकादमी, धार्मिक आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा.
  • समस्त धार्मिक स्थल और पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे.
  • सभी बाजार और शापिंग कांपलेक्स बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामग्री जैसे मेडिकल स्टोर, किराना, जनरल स्टोर, बिजली के पंखों की दुकान, स्टेशनरी और किताबों की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान और नजर के चश्मों के दुकानें खुल सकेंगी.
  • पान, गुटखा, सिगरेट, कॉफी हाउस, जूस और चाय की दुकानें भी बंद रहेंगी.
  • स्पा और हेय़र सलून की दुकान का संचालन भी बंद रहेगा.
  • सब्जी, फल के अतिरिक्त सभी हाथ ठेला पर अन्य उत्पाद यानी खाद्य पदार्थ की बिक्री बंद रहेगी.
  • साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब, सार्वजनिक परिवहन की बसें और सिटी बस का संचालन भी नहीं होगा.

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