जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आलम अली को (Jaipur POCSO Court sentenced accused ) उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं. ऐसी स्थितियों में बच्चियों का घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है. इसलिए अभियुक्त के खिलाफ नरमी नहीं बरती जा सकती.