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राजस्थान में 'अनलॉक 3.0' की गाइडलाइन्स जारी...जानें क्या खुलेगा क्या नहीं - gehlot government

अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन के लिए केन्द्र का अनुसरण करते हुए राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन्स जारी की है. सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी है. हालांकि, स्कूल और कॉलेज अभी बंद करने का निर्णय लिया गया है.

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अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन्स जारी

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Published : Jul 31, 2020, 4:50 PM IST

Updated : Jul 31, 2020, 6:27 PM IST

जयपुर.केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है. राज्य के गृह विभाग की ओर जारी गाइडलाइन में केंद्रीय गाइडलाइन को फॉलो किया गया है. साथ ही राज्य की कोरोना हालातों को देखते हुए छूट का दायरा बढ़ाया गया है. खासतौर पर राज्य की सीमाओं पर लगी रोक को हटा दिया गया है. वहीं जिम संचालकों के लिए राहत भरी खबर है. आगामी 5 अगस्त से जिम खुल सकेंगे. वहीं स्कूल और कॉलेजों को अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है.

अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन्स जारी

प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केसों के मद्देनजर प्रदेश में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. मेट्रो और रेल सेवाएं भी फिलहाल पहले की तरह बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है.

5 अगस्त से योग संस्थान और व्यायामशाला का संचालन होगा

केंद्र सरकार के बाद राज्य के गृह विभाग की तरफ से भी अनलॉक 3.0 के तहत गाइडलाइन्स जारी कर दी गई है. अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन एक अगस्त से लागू होगी. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को खुला रहने की पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी.

सरकार ने 11 जुलाई को लगाया प्रतिबंध हटाया

सभी धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामाजिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल खुले रहेंगे, लेकिन 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे. राज्य में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा 1 सितंबर से सशर्त खोले जाएंगे. इसके लिए गृह विभाग अलग से आदेश जारी करेगा.

जिले में लॉकडाउन लगाने का निर्णय जिला कलेक्टर लेंगे

यह भी पढ़ेंःबड़ी खबरः प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच 97 RAS अधिकारियों के तबादले, 2 APO

अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन्स जारी

  • अन्य राज्य में जाने और राज्य में आने के लिए बिना पास के एंट्री
  • सरकार ने 11 जुलाई को लगाया प्रतिबंध हटाया
  • व्यक्तियों के अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा
    समारोह में सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा
  • सभी कमर्शियल यात्री परिवहन वाहन के आवागमन की अनुमति होगी
  • प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक रहेंगे बंद
  • कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी
    जानें क्या खुलेगा...क्या नहीं
  • 5 अगस्त से योग संस्थान और व्यायामशाला का संचालन होगा
  • राज्य में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा 1 सितंबर से सशर्त खोले जाएंगे
  • इसके लिए गृह विभाग अलग से आदेश जारी करेगा
    जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने-हटाने का निर्णय भी जिला कलेक्टर लेंगे
  • जिला उपखंड और ग्राम स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की सशर्त अनुमति होगी
  • समारोह में सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा
  • प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करेंगे
    अन्य राज्य में जाने और राज्य में आने के लिए बिना पास के एंट्री
  • 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह
  • जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय जिला कलेक्टर लेंगे
  • जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने-हटाने का निर्णय भी जिला कलेक्टर लेंगे
Last Updated : Jul 31, 2020, 6:27 PM IST

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